📌 Table of Contents
- UP Divyang Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2026
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना : मुख्य विवरण, तिथियां एवं पात्रता
- इस योजना के फायदे (Benefits)
- कौन-कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)
- आवेदन कैसे करें? (Application Process)
- जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- Important Links Table
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
- महत्वपूर्ण लिंक्स एवं विवरण
- UP Marriage Incentive Reward Scheme
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (UP Marriage Incentive Reward) राज्य के दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बेहद सराहनीय कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दंपत्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनमें पति या पत्नी (या दोनों) दिव्यांग हैं, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत आर्थिक चिंता के बिना कर सकें। UP Marriage Incentive Reward Scheme के तहत पात्र दिव्यांग जोड़ों को उनकी स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आइए UP Marriage Incentive Reward से जुड़ी हर एक जरूरी बात को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझते हैं।
UP Divyang Vivah Protsahan Puraskar Yojana 2026
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना : मुख्य विवरण, तिथियां एवं पात्रता
WWW.JANSEVAINFO.IN| योजना का मुख्य विवरण (Overview) | |
|---|---|
| योजना का नाम | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना |
| राज्य / विभाग | उत्तर प्रदेश सरकार (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) |
| वित्तीय सहायता (फायदे) | ₹15,000 से लेकर ₹35,000 तक (योग्यता के आधार पर) |
| Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियां) | Application Fee (आवेदन शुल्क) |
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| Age Limit & Eligibility Criteria (पात्रता एवं शर्तें) | |
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इस योजना के फायदे (Benefits)
इस योजना के तहत दिव्यांग जोड़ों को उनकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग आर्थिक सहायता (प्रोत्साहन राशि) दी जाती है:
- यदि केवल वर (Young Man) दिव्यांग है: तो ₹15,000/- की राशि दी जाती है।
- यदि केवल वधू (Girl) दिव्यांग है: तो ₹20,000/- की सहायता मिलती है।
- यदि वर और वधू दोनों दिव्यांग हैं: तो ऐसी स्थिति में कुल ₹35,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
कौन-कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)
- दिव्यांगता प्रमाण: जोड़े के पास सक्षम मेडिकल बोर्ड से जारी कम से कम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- निवास प्रमाण: दंपत्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए या कम से कम 5 साल से यूपी के स्थाई निवासी (Domicile) हों।
- आयु सीमा: शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आपराधिक रिकॉर्ड: जोड़े में से कोई भी किसी भी आपराधिक मामले में दोषी (Convicted) नहीं होना चाहिए।
- आय सीमा: दंपत्ति में से कोई भी आयकरदाता (Income Taxpayer) नहीं होना चाहिए।
- वैवाहिक स्थिति: उनका विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत (Registered) होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें? (Application Process)
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और ‘Registration’ विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरना: आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें, जैसे:
- पति-पत्नी का नाम और दिव्यांगता का प्रकार व प्रतिशत
- वर्तमान पता (Present Address)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) से जुड़ी डिटेल्स
- फॉर्म सबमिट करना: ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट कर दें।
- हार्ड कॉपी जमा करना: ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर फॉर्म की प्रिंटेड हार्ड कॉपी अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी (District Disabled Empowerment Office) के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof – आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट)
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof – राशन कार्ड, वोटर आईडी या डोमिसाइल)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate – न्यूनतम 40%)
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)
- दंपत्ति की संयुक्त/अलग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र (यह साबित करने के लिए कि कोई आयकरदाता नहीं है)
Important Links Table
| विवरण (Description) | महत्वपूर्ण लिंक्स (Direct Links) |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| योजना की गाइडलाइंस | Click Here |
| जनसेवा इन्फो आधिकारिक | jansevainfo.in |
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